EPF Pension Scheme 2014: योजना का लाभ लेने के लिए 15000 वेतन की सीमा रद्द, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया
|सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू लिलित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में कई जरूरी बातें कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध हैं।
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