दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से लेनी होगी मंजूरी- सुप्रीम कोर्ट
|अदालत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को मेट्रो विस्तार के चौथे चरण के लिए पेड़ों की कटाई की खातिर वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं।