मानहानि के दो मामले में बरी हुए CM अरविंद केजरीवाल
|नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अधिवक्ता अमित सिब्बल से माफी मांगने के बाद इन दोनों द्वारा दर्ज कराए गए दो अलग अलग मानहानि मामलों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सिब्बल द्वारा दर्ज कराए गए मामले में केजरीवाल के साथ सह-आरोपी डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को भी बरी किया क्योंकि उन्होंने भी पत्र भेजकर वकील से माफी मांग ली।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अधिवक्ता अमित सिब्बल से माफी मांगने के बाद इन दोनों द्वारा दर्ज कराए गए दो अलग अलग मानहानि मामलों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सिब्बल द्वारा दर्ज कराए गए मामले में केजरीवाल के साथ सह-आरोपी डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को भी बरी किया क्योंकि उन्होंने भी पत्र भेजकर वकील से माफी मांग ली।
दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा माफी स्वीकार करने के बाद अदालत ने यह राहत दी। हालांकि सिब्बल के मानहानि मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। केजरीवाल ने माफी वाले दो अलग अलग पत्रों में कहा कि उन्हें सत्यापन के बिना टिप्पणियां करने का खेद है और वह स्वीकार करते हैं कि ये निराधार आरोप थे।
अमित सिब्बल द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए मामले में यह आरोप लगाया गया कि केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण और उस समय आप की सदस्य रहीं शाजिया ने वोडाफोन मामले में उन्हें तथा उनके पिता कपिल सिब्बल को निशाना बनाया था।
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