बढ़ी फीस और ब्याज दिलवाने में सरकार विफल: विजेंद्र गुप्ता
|दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का 98 प्राइवेट स्कूलों को 14 दिनों के भीतर बढ़ी हुई फीस की कुल रकम का 75 प्रतिशत राशि हाई कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिल्ली सरकार की हार और अभिभावकों की बड़ी जीत है। विपक्ष के नेता ने कहा कि यदि सरकार ने इस मामले में शुरू से ही गंभीरता दिखाई होती तो स्कूलों का अड़ियलपन इस स्तर तक नहीं पहुंचता।
उन्होंने कहा कि दिल्ली अभिभावक महासंघ की 2009 की याचिका के क्रम में कोर्ट के निर्देश मील का पत्थर है। सरकार 449 स्कूलों में 500 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराई गई ज्यादा फीस 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अभिभावकों को वापस दिलवाने में विफल रही है।
बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्ते के भीतर बढ़ी हुई फीस कोर्ट में जमा करवा दें। अपने इस आदेश में कोर्ट ने कहा था, ‘सरकार के ऑर्डर के बावजूद अभी तक ज्यादा ली गई फीस वापस नहीं की है वह प्रिंसिपल अमाउंट का 75 पर्सेंट 14 दिनों के अंदर वापस करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी भी दी है।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट स्कूलों की ओर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में स्कूलों ने जस्टिस अनिल देव कमिटी की सिफारिशों पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा था। लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद निजी स्कूलों को झटका लगा है।
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