गोहत्या पर 14 साल, रैश ड्राइविंग से जान लेने पर सिर्फ दो साल सजा
|गाय की हत्या करने पर पांच साल, सात साल या कई राज्यों में 14 साल तक की सजा का प्रावधान है लेकिन किसी इंसान की मौत अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हो जाती है तो कानून में केवल दो साल की सजा का प्रावधान है।
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