उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा की अगर कोई भी दुकानदार अपने पुराने उत्पाद पर जीएसटी लागू होने के बाद की दरें प्रकाशित नहीं करता तो उन्हें एक लाख के जुर्माने के साथ ही जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है।
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