हाई कोर्ट ने कीर्ति आजाद की याचिका खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा
|नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा जिसने बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ हॉकी इंडिया और उसके तत्कालीन अध्यक्ष नरिंदर बत्रा द्वारा दायर मानहानि याचिका खारिज करने की आजाद की याचिका रद्द कर दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा जिसने बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ हॉकी इंडिया और उसके तत्कालीन अध्यक्ष नरिंदर बत्रा द्वारा दायर मानहानि याचिका खारिज करने की आजाद की याचिका रद्द कर दी थी।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मलहोत्रा ने कहा कि सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करके सही फैसला लिया था। हाई कोर्ट ने कहा, ‘हमें उस फैसले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। यह अपील खारिज की जाती है।’ आजाद ने कथित तौर पर वित्त और खेल मंत्रालय को लिखे पत्रों में हॉकी इंडिया के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। उसके बाद हॉकी इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने आजाद के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
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