केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दें उपराज्यपाल: अजय माकन
| नई दिल्ली
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने एलजी नजीब जंग से मांग की है कि शुंगलू कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक केस चलाए जाएं। यह केस भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-19 और सीआरपीसी की धारा-197 के तहत चले। माकन ने ऐलान किया कि अगर एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं दी तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में माकन ने कहा कि 27 नवंबर 2017 को शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट एलजी को दी गई थी और 7 महीने के करीब बीत चुके हैं लेकिन अभी तक न तो एलजी और न ही बीजेपी की केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की। माकन ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन 22 फरवरी 2017 को शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेने के लिए एलजी के कार्यालय में किया था और 5 अप्रैल 2017 को उनको शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी दी गई। माकन ने कहा कि कमेटी ने दिल्ली सरकार के कई निर्णयों की 404 फाइलों की जांच की और अपनी 263 पेजों की रिपोर्ट में यह पाया कि केजरीवाल, उनके मंत्री तथा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मिलीभगत करके भ्रष्टाचार किया है।
माकन ने कहा कि सुब्रमण्यन स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद यह कानून बन गया है कि प्राइवेट सिटिजन/प्रोसिक्यूटर भी सक्षम प्राधिकारी के सामने पब्लिक सर्वेन्ट के ऊपर केस चलवाने के लिए आवेदन कर सकता है। माकन ने कहा कि उन्होंने एलजी से केजरीवाल व उनके मंत्रियों पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केस चलाये जाने की अनुमति मांगी है। माकन ने कहा कि अगर एलजी, केजरीवाल व उनके मंत्रियों पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति नही देते हैं तो यह समझा जाएगा कि बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नही चाहती है जबकि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। माकन ने कहा कि केन्द्र सरकार क्यों केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर रही है।
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