रिक्शा चालकों को भी मिलेगा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ
| केंद्र सरकार उन फर्मों के कर्मचारियों को भी बीमा की सुविधा देने की तैयारी में है, जहां 10 से भी कम लोग नौकरी करते हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सुविधा उन्हीं संस्थानों में लागू है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। सरकार का इरादा इस योजना का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ईएसआईसी स्कीम के बारे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को कहा, ‘अभी ईएसआईसी का लाभ उन्हीं संस्थानों के कर्मचारियों को मिलता है, जहां 10 या उससे अधिक लोग नौकरी करते हों। लेकिन अब हम इस योजना का विस्तार करने जा रहे हैं, इससे अधिकतम लोगों को लाभ होगा।’ दत्तात्रेय ने कहा, ‘हम इसके लिए तंत्र विकसित करेंगे। हमने इस मामले के सभी पक्षों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।’ दत्तात्रेय ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ निर्माण के क्षेत्र में लगे मजदूरों को भी अप्रैल, 2016 से मिल सकेगा। यही नहीं श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों जैसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा और कार चालकों को भी 30 नवंबर तक इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी। हालांकि यह योजना फिलहाल शहरी और मेट्रोपोलिटन इलाकों तक ही सीमित रहेगी। मंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को 30 नवंबर से हैदराबाद और दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर तक पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में इस योजना को संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप में इसे लागू किया जाएगा।
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