21 जुलाई को जवाहरबाग कांड की रिपोर्ट पेश करे सीबीआई: हाई कोर्ट

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के जवाहरबाग कांड की जांच कर रही सीबीआई को 21 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने विजय पाल सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

याचिका में सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से जवाहर बाग पर अवैध कब्जा करने और उद्यान विभाग को भारी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि घटना में राज्य सरकार के मंत्रियों का भी हाथ था। पुलिस ने इसमें 101 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस घटना में दो पुलिस अधिकारियों सहित 26 लोगों की मौत होने की निष्पक्ष जांच की मांग की गयी थी।

कोर्ट ने 2 मार्च 2017 को इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए दो माह में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की दो टीमें इस घटना की जांच करेंगी। इनमें सीबीआई की पहली जांच टीम दो जून 2016 की जवाहर बाग पार्क को खाली कराने की घटना की जांच करेगी और नए सिरे से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं, दूसरी टीम दो वर्ष तक बड़े पैमाने पर समर्थकों के साथ पार्क पर घटना के मास्टर माइंड रामवृक्ष यादव के अवैध कब्जा कायम रखने की जांच करेगी।

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