1 जून से PF से 50000 रुपए तक निकालने पर नहीं देना होगा TDS
|1 जून से पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपए तक की निकासी करने पर टैक्स कटौती (TDS) नहीं की जाएगी। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद PF से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।
मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर अंशधारक ने पैन नंबर दाखिल किया हुआ है तो पीएफ निकालने पर 10 फीसदी टीडीएस कटता है। हालांकि कुछ नियमों के तहत टीडीएस कटौती नहीं होती है। इस नियम के तहत 15जी या 15एच फॉर्म दिखाने वालों का टीडीएस नहीं कटता है। वैसे नियम में भी कुछ शर्तें हैं जैसे कि अगर ट्रांसफर के लिए पीएफ निकाला जा रहा है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
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