हो गया फैसला, आईजीआई एयरपोर्ट आने-जाने वालों को वापस मिलेंगे पैसे

सौरभ सिन्हा, नई दिल्ली
सरकार ने उन फ्लाइट पैसेंजरों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने 7 जुलाई के बाद से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी या यहां लैंड किया था। उन यात्रियों को उनसे वसूली गई यूजर डिवेलपमेंट (यूडीएफ) फीज वापस की जाएगी क्योंकि 7 जुलाई को यूडीएफ में 100% तक की कटौती का फैसला लागू हुआ था। इस फैसले के तहत 7 जुलाई से पहले लिए टिकटों पर यात्रा कर चुके घरेलू यात्रियों को अतिरिक्त रकम संबंधित एयरलाइन कंपनियों से 45 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 60 दिनों के अंदर रिफंड करने की मांग करनी चाहिए।

कंपनियां ये पैसे दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लि. को देंगी। डीजीसीए चीफ बीएस भुल्लर की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है, ‘7 जुलाई तक टिकट बुक करानेवाले वैसे यात्री जिन्हें यात्रा करनी है, उन्हें उनकी ओर से कोई दावा किए जाने का इंतजार किए बिना एयरलाइंस यूडीएफ की रकम वापस करेगी।’

एयरलाइंस टिकट बुकिंग के वक्त यात्रियों से एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए यूजर फी और सरकार के लिए टैक्स जैसे अलग-अलग तरह के चार्ज लेती हैं और फिर ये पैसे उन्हें दे देती हैं। सरकार ने विदेश से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करनेवालों के लिए यूडीएफ पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया था जो 7 जुलाई तक 462 से 933 रुपये के बीच थी। वहीं, घरेलू यात्रियों को 207 रुपये से 415 रुपये के बीच यूजर डिवलेपमेंट फीज देना होता था।

7 जुलाई के बाद विदेश जानेवाले यात्रियों से 566 से 1,131 रुपये तक यूडीएफ वसूली जा रही थी जो नए नियम के तहत घटकर महज 45 रुपये रह गई। इसी तरह, दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट लेनेवालों से पहले 245 से 490 रुपये की यूडीएफ ली जाती थी, जो अब घटकर महज 10 रुपये हो गई।

भुल्लर के ऑर्डर में कहा गया है, ‘एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) ने 7 जुलाई के बाद आईजीआई से फ्लाइट लेनेवाले यात्रियों से ली गई अतिरिक्त रकम वापस करने का फैसला किया है। डोमेस्टिक पैसेंजरों को रिफंड क्लेम करने के लिए 45 दिन और इंटरनैशनल पैसेंजरों के लिए 60 दिन का वक्त दिया जा सकता है।’

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