सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा घटाने के फैसले को किया रद, कहा- अनुचित सहानुभूति ठीक नहीं

शीर्ष अदालत ने पाया कि हाई कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं माना था कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) प्रकृति में दंडात्मक और निवारक है और मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य संहिता के तहत किए गए अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करना है।

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