विदेशी निवेशकों को मिलेगा स्थाई निवासी का दर्जा

निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करनेवाले विदेशी निवेशकों को 10 साल का स्थाई निवासी का दर्जा मिलेगा

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