रेल में अधिक सामान ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना, जानें नियम

नई दिल्ली
विमान यात्रा की तरह ही अब ट्रेन में सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा। ट्रेन के डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने तीन दशक पुराने लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से 6 गुना अधिक राशि तक जुर्माने के तौर पर देना पड़ सकता है।

निर्धारित मानदंड के अनुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।

यूं समझे कितना महंगा पड़ेगा जुर्माना
-500 किमी की यात्रा, स्लीपर क्लास, 80 किग्रा आप ले जा रहे सामान
-40 किग्रा छूट, अतिरिक्त 40 किग्रा को 109 रुपये में करें बुक
-नहीं तो 109X6=654 रुपये देना होगा जुर्माना

कितना बड़ा हो सूटकेस
100X60X25 सेमी (लंबाई Xचौड़ाई Xऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में ले जा सकते हैं। यदि ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स निर्धारित आकार से बड़े हैं तो बुक करवाकर लगेज-यान में ले जाना होगा।

-व्यापारिक वस्तुओं को व्यक्तिगत सामान के रूप में डिब्बे में नहीं ले जा सकते हैं।

-ब्रेक यान में सामान ले जाना है तो मात्रा और प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, स्केल-एल के 1.5 गुना चार्ज।

-यात्रा शुरू करने से पहले अनुमत सीमा से अधिक सामान को लगेज कार्यालय में बुक कराएं।

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