माल्या प्रत्यर्पण मामला: ब्रिटिश जज ने सबूत देने में देरी पर भारत को लताड़ा
|क्या भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा? यह फैसला करने के लिए हुई अदालती सुनवाई में माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत मिल गई और आशंका है कि अगले साल तक भी उनका प्रत्यर्पण नहीं हो सके। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की चीफ मैजिस्ट्रेट एमा अर्बथनट को जब यह पता चला कि भारत सरकार की ओर से साक्ष्य मुहैया कराए जाने में देरी हो रही है, तो उन्होंने मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद 6 जुलाई तय कर दी।
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भारत की ओर से ऐरन वाटकिंस ने यह कहते हुए अपना पक्ष रखा कि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) को भारत से बाकी साक्ष्य पाने और इनकी समीक्षा करने के लिए और तीन से चार सप्ताह चाहिए। इस पर चीफ मैजिस्ट्रेट अर्बथनॉट ने पूछा, ‘क्या भारतीय प्रतिक्रिया देने में सामान्यतया फुरतीले होते हैं? उन्होंने अब तक छह महीने बिता दिए और पिछले छह सप्ताह से हमें आगे कुछ भी नहीं दिया गया है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘अगर अब भी साक्ष्य मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो अप्रैल 2018 में (पूरी सुनवाई की) संभावना है। अगर हमारे पास सबकुछ होगा तो यह (आखिरी सुनवाई) दिसंबर में हो सकती है।’
वाटकिंस ने कहा कि इस केस को लेकर भारत के साथ बहुत करीबी से काम हो रहा है और प्राप्त सबूत ‘अव्यावहारिक नहीं’ हैं। कोर्ट ने माल्या को 6 दिसंबर तक सशर्त जमानत देते हुए 6 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। उस दिन भी मंगलवार की ही तरह सुनवाई होगी और तब कोर्ट देखेगा कि सारे साक्ष्य मिल चुके हैं या नहीं। माल्या को कहा गया है कि उन्हें 6 जुलाई की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने की जरूरत नहीं है।
बाद में माल्या ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करता हूं और मैं उन्हें खारिज करता रहूंगा।’ यह दावा करते हुए कि लोन का पैसा दूसरी जगह नहीं लगाया गया, माल्या ने कहा, ‘आप एक अरब पाउंड्स का सपना देखते रहिए। आप तथ्यों के बिना कुछ भी साबित नहीं कर सकते।’
कोर्ट में माल्या का पक्ष रख रहे बेन वाटसन ने कहा, ‘हमें भारत सरकार से अब तक आखिरी सबूत नहीं मिला है।’ उन्होंने कहा कि छह सप्ताह पहले ही साक्ष्य देने का आग्रह किया गया था। वाटसन ने सुनवाई को 2018 के वसंत तक टालने की वकलात करते हुए कहा, ’31 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हुई और अब जून का महीना है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला है।’ उन्होंने कहा, ‘प्रत्यर्पण का दूसरा आग्रह भी आ चुका है, जिसे हमने अब तक नहीं देखा। इससे मामले में अनिश्चितता बढ़ती है।’
इस पर क्राउन प्रॉसिक्युशन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ‘प्रत्यर्पपण का दूसरा अग्रह नहीं किया गया है। बचाव पक्ष ने सेकंड रिक्वेस्ट की मांग की थी। दरअसल, उन्हें लगता है कि भारत सरकार सेकंड रिक्वेस्ट समिट कर सकती है, लेकिन अभी इस पर विचार के लिए कुछ ठोस नहीं है।’ बेन वाटसन ने कहा कि माल्या को कोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए ‘लड़ाई लड़ना’ पड़ा और ‘कैमरों का फोकस उनके चेहरे पर’ था। उन्होंने अगली सुनवाई के दौरान माल्या को ‘प्रेस से बचाने’ के लिए सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आग्रह किया। इस पर चीफ मैजिस्ट्रेट ने माल्या को अगली सुनवाई में नहीं आने की अनुमति दे दी।
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