बैंक, डाक घरों के बचत खातों से कैश ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी 2 लाख रुपये की सीमा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये बात साफ कर दी है कि प्रतिदिन 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन काप्रतिबंध बैंक, डाकघर के बचत खातों और सहकारी बैंकों से निकासी पर लागू नहीं होगा।

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