बेटे की हत्या करने वाले इंजीनियर की दुखद कहानी सुनकर कोर्ट ने माफ की उम्रकैद

चेन्नई. तमिलनाडु के एक कोर्ट ने बेटे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शख्स को रिहा करने का ऑर्डर दिया है। मंगलवार को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोषी इंजीनियर के वकील ने जजों को उसकी दर्द भरी कहानी सुनाई। बेंच ने इंजीनियर की उम्रकैद की सजा माफ करते हुए उसकी रिहाई का फैसला सुना दिया। जरूरी नहीं हर मर्डर में आईपीसी में सजा मिले…   – जजों ने कहा, \’\’यह जरूरी नहीं है कि हर हत्या आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी हो। गैर इरादतन हत्या भी दंडनीय है।\’\’ – \’\’बेसिकली आरोपी के पास हत्या के पीछे की मंशा होती है। लेकिन एक आदमी जिसका दिमाग नॉमर्ल ना हो और उसे अपने किए के बारे में मालूम ना हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे शख्स को आईपीसी 299 के तहत दोषी नहीं माना जा सकता है।\’\’ – स्टीफन के वकील और बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के चेयरमैन डी सेल्वम ने कोर्ट में उसकी दर्द भरी कहानी सुनाई। स्टीफन के स्ट्रेस और डिप्रेशन में होने का हवाला देकर उम्रकैद की सजा माफ करने की गुजारिश की थी। – स्टीफन की हालत को देखते हुए जस्टिस एम. जयचंद्रन और एस….

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