‘बिना आवेदन भी दोषियों को माफी दें राज्य’, SOP मामले में SC ने सुनाया अहम फैसला; दो महीने का दिया समय
|सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को माफी देने के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को जमानत देने की नीति के संबंध में स्वत सुनवाई कर फैसला सुनाया है कि किसी अपराध में सजा काट रहे दोषी माफी पाने के पात्र हो जाएं तो राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह माफी अर्जी पर विचार करें।