बहू की हत्या के जुर्म में मां, 4 बेटों को उम्र कैद

कानपुर

बहू को मिट्टी का तेल छिड़कर जलाकर मार देने की दोषी महिला और उसके चार बेटों को एक स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सात साल पहले के इस मामले में मृतका का पति आरोपी नहीं था । मृतका ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था जिसके आधार पर सजा सुनाई गई ।

सरकारी अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बुधवार को यहां बताया कि 22 फरवरी 2009 को हुई इस हत्या के मामले में सास मेंहदा, उसके पुत्र ब्रजेश, संजय, संतोष और विनोद के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मंगलवार शाम अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर 11,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

तिवारी ने बताया कि चकेरी के वाजिदपुर के दिनेश कुमार का अपनी मां मेंहदा और भाईयों से प्रापर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था । 22 फरवरी 2009 की शाम को एक बार फिर मां बेटों में झगड़ा हुआ तब दिनेश पुलिस में शिकायत की बात कह कर घर से निकल गया ।

इसके बाद दिनेश की मां मेंहदा, भाई ब्रजेश, संजय, संतोष और विनोद ने उसकी पत्नी रामदेवी को पकड़ लिया । फिर मां और चारों बेटों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी । गंभीर रूप से जल गई रामदेवी को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां बाद में उसकी मौत हो गयी थी ।

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