पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर केंद्र- केजरीवाल में ठनेगी?
|दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, वहीं अब ऐसी संभावना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सलाह-मशवरा न करने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर सकती है।
सरकार 2010 कैडर के जॉइंट एजीएमयू के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर संबंधित दिशानिर्देश का उल्लेख करेगी। इसके अतिरिक्त यह शिकायत करेगी कि इसने गृह मंत्रालय से जो नाम सलाह-मशवरे के लिए मांगे हैं, उस अनुरोध पर अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया है?
हालांकि, एलजी नजीब जंग के कार्यालय के सूत्रों ने ऐसे किसी भी नियम से इनकार किया है जिसमें मुख्यमंत्री से सलाह-मशवरा करने की अनिवार्यता हो। सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहले भी नहीं हुआ और पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय की तरफ से होती है।
दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पिछले साल नवंबर में लिखा था। शीर्ष सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने अब तक चिट्ठी का न तो कोई जवाब दिया है और न ही इस प्रक्रिया में दिल्ली सरकार को शामिल करने की कोई कोशिश की है।
केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की तरफ पेश किए गए दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए चिट्ठी में पैरा 9 (1) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। पैरे मुताबिक, ‘ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर और तैनाती का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री को तीन नाम सुझाए जाते हैं, मुख्यमंत्री अगले 15 दिन में वजह के साथ जवाब भेजते हैं।’
इसके मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री का जवाब मिलने के बाद गृह मंत्रालय पुलिस महानिदेशक या मुख्य सचिव, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश जारी करेगा। अगर 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता तो फिर गृह मंत्रालय को खुद फैसला लेना होता है।’
इन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा था कि इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति मुख्यमंत्री से सलाह-मशवरा के बाद गृह मंत्रालय की मंजूरी से होती है इसलिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित नाम हमारे पास विचार के लिए भेजे जाएं।’
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।