नेशनल सिक्युरिटी में दखल नहीं दे सकता ICJ: जाधव केस पर PAK ने कहा

नई दिल्ली/हेग​.    कुलभूषण जाधव को पाक में सुनाई गई फांसी के खिलाफ सोमवार को नीदरलैंड्स स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में सुनवाई हुई। पाकिस्तान ने कहा- "पिछले शुक्रवार को ही उस इलाके में विस्फोट हुआ जहां से जाधव को अरेस्ट किया गया था। जाधव ने खुद कबूल किया कि उसे भारत ने भेजा था, ताकि वह पाकिस्तान में बेकसूरों को मार सके।" पाक ने कोर्ट में भारत की अर्जी खारिज करने की अपील की। पाकिस्तानी एडवोकेट खाबर कुरैशी ने कहा कि ICJ पाकिस्तान की सिक्युरिटी में दखल नहीं दे सकता।इससे पहले भारत ने अपना पक्ष रखा था। बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इंडियन नेवी के पूर्व अफसर जाधव को जासूसी के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ भारत ने अपील की। 18 साल बाद दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट में आमने-सामने हैं। पाक ने ये दलीलें दींं….      – सोमवार सुबह हेग में सुनवाई शुरू हुई। 11 जजों की बेंच को लीड कर रहे जस्टिस अब्राहम ने भारत और पाक की उनकी अर्जियां पढ़कर सुनाईं। दोनों पक्षों को दलीलें रखने के लिए 90-90 मिनट का वक्त दिया…

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