नाैकरशाहों के करप्शन केस की जांच 6 महीने में होगी, 50 साल पुराना नियम बदला
|नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय इम्प्लॉइज के करप्शन मामलों की जांच के लिए 50 साल पुराना नियम बदल दिया है। अब किसी भी इम्प्लॉइज के करप्शन केस की जांच 6 महीने में पूरी करनी होगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने सेंट्रल सिविल सर्विसेस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 1965 में बदलाव किया है। अब जांच और पूछताछ प्रोसेस के लिए डेडलाइन फिक्स … पहले क्या होता? – पहले जांच के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं थी। अब क्या होगा? – किसी भी केंद्रीय इम्प्लॉइज के करप्शन के केस की जांच को अथॉरिटी को 6 महीने में पूरा करना होगा। इसके अलावा 6 महीने के अंदर ही जांच रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। जांच को एक्सटेंशन 6 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। यह तब दिया जा सकता है, जब डिस्प्लनरी अथॉरिटी लिखित में पर्याप्त वजह बताएगा। – नये नियम के मुताबिक, डिस्प्लनरी अथॉरिटी करप्शन के आरोपों, गवाहों की लिस्ट आदि की जानकारी की एक कॉपी गवर्मेंट इम्प्लॉई को देगी। – जब…