धरना: अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा ऐक्शन, याचिका सुनने से किया इनकार

नई दिल्ली
एलजी हाउस में धरने पर बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल पर सख्त ऐक्शन लेने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील शशांक देव ने केजरीवाल पर ऐक्शन लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने इसकी जल्द सुनवाई करने के गुजारिश भी की थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले 8 दिनों से एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि एलजी आईएएस अफसरों की कथित हड़ताल खत्म करवाएं और अटकी हुई फाइलों पर अपने साइन करें।

इससे पहले सोमवार को धरने पर बैठने को लेकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल से कई तल्ख सवाल किए थे। बीजेपी के विधायक विजेंदर गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था कि धरने से पहले एलजी से अनुमति क्यों नहीं ली गई? गुप्ता ने दिल्ली के सीएम और मंत्रियों के धरना खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी।

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हाई कोर्ट के सवालों पर आप ने भी अपनी सफाई दी थी। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि धरने का कदम बाकी सभी लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने के बाद लिया गया। संजय सिंह ने आईएएस अधिकारियों द्वारा दी गई सफाई पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी किसी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब वे हड़ताल पर हैं।

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