त्रिपुरा: ईद उल-अजहा के मौके पर अगरतला के शहरी इलाकों में पशुओं की हत्या पर रोक, पशु संसाधन विकास विभाग ने जारी किए निर्देश
|डा. देबनाथ ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण नियम 2001 के तहत अगर शहर में पशुओं की हत्या से जुड़ी कोई भी गतिविधी पाई गई तो उसे पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरतला के शहरी इलाकों में किसी भी पशु हत्या की अनुमति नहीं होगी।