तलाक लिए बिना भी रह सकते हैं पति और पत्नी अलग, जानिए क्या है ये कानून

यूटिलिटी डेस्क। कुछ दिनों पहले मुंबई के फैमिली कोर्ट में एक मामला देखने में आया। इसमें 55 वर्षीय विवाह काउंसलर प्रतिमा पति के साथ न रहकर 30 साल के बेटे मेहर और 28 साल के चैतन्य के साथ रहती हैं। वे जब 22 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह हुआ था। उनके पति थिएटर एक्टर हैं और उनके कई महिलाओं से संबंध रहे हैं। शुरुआत में प्रतिमा ने शादी को बचाए रखने के लिए इसे अलग तरह से देखा, लेकिन विवाह के दस वर्षों के बाद उन्होंने पति से अलग रहने का फैसला किया। वे सोलापुर की रहने वाली हैं और उनके माता-पिता वहीं रहते थे। तलाक की स्थिति न बने, इसलिए प्रतिमा ने तय किया कि वे मुंबई में ही रहेंगी और पढ़ाई करते हुए बच्चों की भी देखभाल करेंगी। विवाह के 25 वर्ष के बाद उन्होंने ज्यूडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन दिया है। वे तलाक नहीं चाहतीं। उनके फैसले में उनके बेटे साथ हैं। हालांकि, वे तलाक की याचना कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने ज्यूडिशियल सेपरेशन को चुना। वे तलाक की समूची प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहतीं। इसके अलावा वे जीवन पर कोई नया तमगा नहीं चाहती थीं, जिससे कि यथास्थिति बदल जाए। प्रतिमा की स्थिति…

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