झूठा हलफनामा केस : आप विधायक को बेल
|नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव में झूठा हलफनामा देने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त को अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। सदर बाजार से विधायक आरोपी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की एक जमानत देने पर यह राहत मिली।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में झूठा हलफनामा देने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त को अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। सदर बाजार से विधायक आरोपी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की एक जमानत देने पर यह राहत मिली।
राजधानी के तीस हजारी कोर्ट ने 13 अक्टूबर को उन्हें पेशी से एक दिन की छूट देते हुए 30 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया था। आप नेता इस दिन कोर्ट के सामने हाजिर हुए और जमानत के लिए अर्जी दी, जो मंजूर कर ली गई।
सोमदत्त को बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रवीन जैन की शिकायत पर समन किया गया था। आरटीआई के जरिए जुटाए गए सबूतों के आधार पर दर्ज शिकायत पर आगे की कार्यवाही 5 जनवरी को होगी।
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