झुग्गियों को दंड से बचाने के लिए बिल पेश

नई दिल्ली
लोकसभा में शुक्रवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया। इसके तहत दिल्ली में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से राहत को 31 दिसंबर 2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। सदन में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने इस विधेयक को रखा ।

विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले कई वर्षो में जनसंख्या में असाधारण रूप से वृद्धि दर्ज की गई है जिसके कारण आधारभूत संरचना और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है । इसके कारण अन्य बातों के साथ आवास, वाणिज्य स्थलों और अन्य सुविधाओं के लिए सतत रूप से मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण, झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ोतरी, अनधिकृत निर्माण में वृद्धि, आवासीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक उपयोग, आवास की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । इसके तहत सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और इससे जुड़े अन्य संगठनों को अनधिकृत विकासों के संबंध में योजना के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए नीतियों, नियमों और रणनीतियों के लिए संतुलित राय बनाने का प्रावधान किया गया है । इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम 2011 के उपबंधों का 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक तीन वर्ष के लिए विस्तार करना आवश्यक है। यह विधेयक इसी मकसद से लाया गया है ।

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