जी-20: ओईसीडी ने जारी की नई कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता
| छोटे शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा और पूंजी जुटाने के वास्ते शेयर बाजार को मुख्य मंच के तौर पर स्थापित करने के लिए जी-20 और ओईसीडी ने आज सूचीबद्ध कंपनियों और नियामकों के लिये कंपनी संचालन के नये नियमों की घोषणा की। ये नियम भारत सहित सभी सदस्य देशों में लागू होंगे। इस घोषणा के बाद भारत में सेबी सहित दुनिया के सभी नियामकों और नीति निर्माताओं को अपने अपने देशों में सूचीबद्ध कंपनियों के नियमनों में सुधार लाना होगा। सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में नए नियमों को यहां जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के दौरान जारी किया गया। वित्त मंत्री अरण जेटली और रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इन नियमों में निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा और कंपनियों में सीईओ के वेतन को तर्कसंगत रखने के साथ ही निवेशकों के फायदे के लिये उपयुक्त खुलासे पर भी जोर दिया गया है। नए नियमों में विभिन्न देशों के बीच नियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था बनाने को कहा गया है। नियमों में यह भी कहा गया है कि शेयरधारकों को एक दूसरे से बातचीत करने और शेयरधारकों द्वारा एक देश से दूसरे देश में मतदान की अड़चनों को दूर किया जाना चाहिये। जी-20 और ओईसीडी द्वारा जारी इन नियमों में कंपनियों द्वारा वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराने, बडे वित्तीय संस्थानों के व्यवहार और शेयर बाजारों के कामकाज के बारे में सिफिारशें दी गई हैं। नियमों में नियामकों से संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन में आपसी हितों के टकराव के मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटने की हिदायत दी गई है।
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