जीपीएफ घोटाला: जांच को लेकर हाईकोर्ट ने फटकारा

इलाहाबाद
बलिया भविष्य निधि घोटाले में जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने दोषियों को कार्रवाई से बचाने के लिए अधिकारियों के हथकंडे पर आश्चर्य जताया और कहा कि तीन करोड़ 53 लाख का गबन कर लिया गया जबकि जांच और ऑडिट रिपोर्ट के बावजूद सरकार हाईपावर कमिटी गठित कर कार्यवाही करने से बच रही है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कार्रवाई का एक मौका देते हुए इस मामले में 8 अगस्त तक हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि, दोषियों का पता लगने के बाद भी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। ऐसा कर सरकार फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों को भुगतान करने वाले अधिकारियों को रिटायर होने का मौका दे रही है। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, लेखाधिकारी, सिटी मैजिस्ट्रेट पर 1994-95 में जीपीएफ में घोटाले का आरोप है। सभी लोग विजिलेंस जांच में दोषी भी पाए गए हैं। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने बलिया के भीम सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

यह है मामला
जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने सैकड़ों शिक्षकों की बिना स्वीकृति पद के नियुक्त की थी। 1994-95 में बजट लैप्स होने से बचाने के लिए तीन करोड़ 53 लाख रूपये शिक्षकों के भविष्यनिधि खाते में जमा करा दिए और एक करोड़ 8 लाख रुपये निकालकर फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों का वेतन दे दिया गया। इसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद विजिलेंस ने जांच की। हालांकि, मार्च 2016 में दाखिल रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अपर शिक्षा निदेशक ने बारह करोड़ के घपले की बात कही, इसके बाद कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई का मौका दिया। एक तो दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होनी है, दूसरे नुकसान की वसूली की जानी है। 2011 में कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा तो बताया गया कि, 28 जुलाई 2017 को हाईलेवल कमिटी गठित कर दी गई है। इस मामले का दोषी एक अधिकारी सचिवालय में विशेष सचिव है। अपर महाधिवक्ता ने नयी सरकार को मौका देने की मांग की, इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।

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