जियो के खिलाफ खारिज CCI में खारिज हुई एयरटेल की अपील

नई दिल्ली
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो के खिलाफ भारती एयरटेल की शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग को कहना था कि कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धी माहौल खराब करने का कोई मामला नहीं बनता है। अपने 17 पेज के आदेश में प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि अपने इस आरोप को एयरटेल साबित करने में नाकाम रहा कि रिलायंस जियो की फ्री सर्विस रिलायंस इंडस्ट्रीज का एकतरफा और प्रतिस्पर्धा का माहौल खराब करने वाला फैसला था।

यह ऑर्डर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ही आयोग एयरटेल और अन्य टेलिकॉम कंपनियों पर जियो के खिलाफ ग्रुप बनाकर काम करने के आरोपों की जांच का आदेश दे चुका है। आदेश में आयोग ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में जियो के खिलाफ कॉम्पिटिशन ऐक्ट के उल्लंघन का कोई भी सबूत नहीं मिला है। ऐसे में जियो की मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पर केवल इसलिए आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसने अपने नए टेलिकॉम वेंचर में काफी बड़ा निवेश किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद टेलिकॉम बिजनस में नहीं है, इसलिए सिर्फ भारी निवेश के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसने अपनी प्रभावशाली स्थिति का फायदा उठाया। आपको बता दें कि रिलांयस जियो के लॉन्च के बाद से ही देश की टेलिकॉम कंपनियां उस पर प्रतिस्पर्धी माहौल खराब करने का आरोप लगा चुकीं हैं। कुछ टेलिकॉम कंपनियों ने जियो की फ्री सर्विस की शिकायत ट्राई से भी की थी।

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