जमानत देते समय कोर्ट के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं

जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और आरोपित द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट नहीं किया गया हो तो जमानत देते वक्त उसके कारणों को इस विस्तार से नहीं दिया जा सकता है जिससे ऐसा लगे कि उस मामले में आरोपित को सजा मिलेगी या वह बरी हो जाएगा।

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