चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR
| नई दिल्ली
दिल्ली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा 125 और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल, यह एफआईआर एक पोस्टर के संदर्भ में दर्ज की गई है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से AAP के पक्ष में एकजुट होकर वोट डालने की अपील की गई थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 334 और 335 के तहत केस किया गया है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली की बवाना सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं।
दिल्ली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा 125 और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल, यह एफआईआर एक पोस्टर के संदर्भ में दर्ज की गई है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से AAP के पक्ष में एकजुट होकर वोट डालने की अपील की गई थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 334 और 335 के तहत केस किया गया है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली की बवाना सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं।
सोमवार को बवाना क्षेत्र के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री इमरान हुसैन की फोटो लगी हुई थी और अपील आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी। हालांकि, इमरान ने इसे फर्जी बताते हुए दावा किया था कि कोई जान बूझकर उनके साथ ऐसी शरारत कर रहा है। इसको लेकर इमरान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी की थी।
वहीं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मामले पर आप पर आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी। तिवारी ने आप पर आरोप लगाया कि यह मुस्लिम समुदाय के लोगों का ध्रुवीकरण कर रही है।
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