चिरंजीवी ने फेक अश्लील वीडियो पर कार्रवाई की मांग की:शिकायत में बोले- डीपफेक टेक्नोलॉजी से वीडियो बनाकर एडल्ट वेबसाइट्स पर डाले गए
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपने कुछ डीपफेक वीडियो को लेकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शनिवार को शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत उनके फेक अश्लील वीडियो कुछ एडल्ट वेबसाइट्स पर दिखाए जाने को लेकर की गई है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि ये सभी वीडियो डीपफेक टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए हैं ताकि वे असली लगें। NDTV के मुताबिक, एक्टर की शिकायत के आधार पर 25 अक्टूबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट, बीएनएस और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1986 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच आगे जारी है। अपनी 5 पेज की शिकायत में चिरंजीवी ने कहा कि ये फर्जी वीडियो कम से कम तीन वेबसाइट्स पर अपलोड किए गए हैं। इन क्लिप्स से पैसे कमाए जा रहे हैं और उन्हें गलत व अश्लील तरीके से दिखाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि फेक वीडियो में उन्हें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ दिखाया गया। चिरंजीवी ने शिकायत में ये भी कहा कि इन फेक वीडियो से उनकी सालों की मेहनत से बनी इमेज को नुकसान पहुंचा है। यह फेक और आपत्तिजनक कंटेंट न सिर्फ गलत है बल्कि इससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक रूप से तकलीफ हुई है। एक्टर ने पुलिस से अपील की है कि इस तरह के वीडियो बनाने, अपलोड करने और फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इंटरनेट से ऐसा कंटेंट तुरंत हटाया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में चिरंजीवी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया कि बिना उनकी इजाजत कोई भी उनके नाम, फोटो या आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चिरंजीवी ने अपनी शिकायत में 26 सितंबर का कोर्ट आदेश भी अटैच किया है। दरअसल हाल ही में चिरंजीवी की लीगल टीम ने एक आधिकारिक नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक्टर को ट्रोल करना, उनकी फोटो को मॉर्फ करना और एआई का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, चिरंजीवी के लोकप्रिय उपनामों जैसे मेगास्टार, चिरु या अन्नय्या, या उनकी इमेज का किसी भी क्रिएटिव या प्रमोशनल फॉर्मेट में पूर्व सहमति के बिना उपयोग करना दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने चिरंजीवी को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक माना, जिनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सम्मान को प्रतिवादी पक्षों के कार्यों – खासकर नामकरण, इमेजिंग, वीडियो-मीम्स और सहमति के बिना मर्चेंडाइज के कारण नुकसान पहुंचा है। आदेश में कहा गया है कि इस तरह का गलत इस्तेमाल और गलत दिखाना, खासकर डिजिटल और एआई प्लेटफॉर्म के जरिए, चिरंजीवी के सम्मान और कमाई को बड़ा और ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। कोर्ट ने साफ कहा था है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था जैसे टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म या मीडिया संगठन चिरंजीवी के नाम, फोटो, आवाज या पहचान का इस्तेमाल व्यूअरशिप या टीआरपी बढ़ाने के लिए करती है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
