घोषित आय से खरीदे गोल्ड और पुश्तैनी ज्वैलरी पर कोई टैक्स नहीं, शादीशुदा महिलाएं 50 तोला सोना रखती हैं तो जब्त नहीं होगा

नई दिल्ली. इनकम टैक्स कानून में हुए बदलाव पुश्तैनी गोल्ड या सोने की ऐसी ज्वैलरी पर लागू नहीं होंगे जो घोषित आय या खेती से हुई आमदनी से खरीदी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार को इस बारे में स्थिति साफ की। दरअसल, इस तरह की अफवाहें थीं कि लोकसभा में पास हुए नए आईटी बिल के बाद जांच के दायरे में घर में रखा सोना भी आ जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर सर्च ऑपेरशन चलाता है तो हर शादीशुदा महिला के पास मौजूद 50 तोला सोना और गैर-शादीशुदा महिला का 25 तोला सोना जब्त नहीं किया जा सकेगा। क्या है सोना रखने की लिमिट और सरकार ने क्यों दिया बयान…   1# सरकार को क्यों देनी पड़ी सफाई? – लोकसभा में टैक्सेशन लॉ सेकंड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर तलाशी के दौरान इनकम टैक्स अफसरों को अघोषित संपत्ति का पता चलता है तो उस पर 85% तक टैक्स लग सकता है। यह बिल अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है। – इसी के बाद से कहा जा रहा था कि घर में रखा सोना भी इसी कानून के दायरे में आएगा और छापे के दौरान वह जब्त किया जा सकता है।  – सरकार ने इन…

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