कोलंबिया में समलैंगिक जोड़ों को मिला बच्चे गोद लेने का अधिकार

बोगोटा। कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए समलैंगिक जोड़ों के बच्चे गोद लेने पर लगी रोक हटा दी है। इस से पहले कोर्ट ने फैसला दिया था कि समलैंगिक जोड़े सिर्फ उसी बच्चे को गोद ले सकते हैं जिसके वह जैविक पिता हैं। कोर्ट ने इस संबंध में दिए आदेश में कहा कि अगर समलैंगिकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है तो इससे बच्चों का परिवार में रहने का अधिकार प्रभावित होगा।              कोर्ट के इस फैसले का कोलंबिया में समलैंगिक अधिकारों की वकालत करने वालों ने स्वागत किया है। तो वहीं इसके विरोधियों ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। कोलंबिया में समलैंगिक जोड़ों को वही कानूनी अधिकार हासिल हैं जैसे एक सामान्य शादीशुदा जोड़े को। हालांकि, वहां की संसद ने 2013 में इसे पूरी तरह मान्यता देने से मना कर दिया था।        

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