कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिकायत पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने उगाही, आपराधिक धमकी एवं मानहानि के कथित अपराधों के लिए आप विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर एक शिकायत का संज्ञान लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमपी) समर विशाल ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां सबूत जमा करने के लिए किसी विशेषज्ञ जांच की जरूरत हो और शिकायतकर्ता पुलिस की सहायता के बिना प्रमाणित करने वाले सबूत पेश कर सकता है।

एसीमीपी ने कहा , ‘इसके अलावा मामले में जिस अपराध का आरोप लगाया गया है अदालत उसकी पुलिस की मदद के बिना जांच करने में सक्षम है।’ शिकायतकर्ता शिवशंकर गुप्ता ने अदालत से कहा था कि वह कालकाजी इलाके में मिनरल वॉटर का उत्पादन एवं बिक्री करता है।

उसने आरोप लगाया कि ग्रेटर कैलाश के विधायक भारद्वाज पिछले साल सितंबर में दूसरे आरोपियों के साथ कथित रूप से उसके परिसर में घुस आए और उन्होंने उससे पैसे मांगते हुए इकाई बंद कराने एवं उसे गलत मामलों में फंसाने की धमकी दी। अदालत ने कहा कि विधायक की कार्रवाई अनधिकृप रूप से घर में घुसने के अपराध के घेरे में नहीं आती।

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