कोई पुलिसवाला महिला को छू नहीं सकता, हर इंसान के पास हैं 15 अधिकार

यूटिलिटी डेस्क। पुलिस की ज्यादती के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत हो। शिकायत या शक के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण देश में आए दिनों कस्टडी में मौतें होती है। कानून के अनुसार आरोपी महिला को पुरुष सिपाही छू भी नहीं सकता। नई दिल्ली हाइकोर्ट की एडवोकेट नंदित झा से जानिए आरोपी के अधिकार क्या हैं-   

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