कांग्रेसी एमपी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं
| हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी को उनके बंगले से हटाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में चौधरी ने अर्जी दाखिल की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सांसद इस मामले में राहत के हकदार नहीं हैं। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी को उनके बंगले से हटाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में चौधरी ने अर्जी दाखिल की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सांसद इस मामले में राहत के हकदार नहीं हैं। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।
संसदीय समिति के सामने मामला पेंडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता राहत के हकदार हैं। सिंगल बेंच द्वारा अर्जी खारिज किया जाना सही फैसला था।
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