एनसीएलएटी ने टाटा संस की छह फरवरी की ईजीएम के खिलाफ मिस्त्री की अपील खारिज की

नयी दिल्ली, तीन फरवरी :भाषा: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण :एनसीएलएटी: ने आज टाटा संस के हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी द्वारा सोमवार को बुलाई गई शेयरधारकांे की असाधारण आम बैठक :ईजीएम: को चुनौती देने वाली याचिकाआंे को खारिज कर दिया है। यह बैठक मिस्त्री को हटाने के लिए बुलाई गई है।

एनसीएलएटी ने मिस्त्री को तत्काल कोई राहत नहीं दी। मिस्त्री को पिछले साल अक्तूबर मंे अचानक टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था।

वह 103 अरब डालर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल मंे बने हुए हैं। टाटा संस ने छह फरवरी को मुंबई मंे शेयरधारकांे की बैठक बुलाई है। यह बैठक मिस्त्री को निदेशक पद से हटाने के लिए बुलाई गई है।

न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, हम कोई राहत नहीं दे रहे हैं। हम तीन अपीलों को खारिज कर रहे हैं। बाद मंे हम विस्तृत आदेश पारित करंेगे।

मिस्त्री के परिवार के नियंत्रण वाली दो निवेश कंपनियांं विधि कंपनी जेटली एंड बक्शी के माध्यम से एनसीएलएटी गई थीं। इससे पहले 31 जनवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने छह फरवरी की ईजीएम पर स्थगन देने से इनकार किया था।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

बिज़नस न्यूज़, व्यापार समाचार भारत, वित्तीय समाचार, News from Business