एच-1बी वीजाधारकों के पति-पत्नियों के काम के अधिकार पर फैसला टला

वॉशिंगटन
ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा धारकों के पति अथवा पत्नी के काम के अधिकार को समाप्त करने के बारे में फैसला टाले जाने से भारतीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने इस सप्ताह अदालत के समक्ष कहा कि वह एच-4 वीजा उपयोग करने वाले एच-1बी वीजाधारकों के पति-पत्नियों के काम के अधिकार को समाप्त करने का फैसला जून तक नहीं लेगा।

विभाग ने कहा कि इस निर्णय के आर्थिक प्रभाव की समीक्षा करने के लिए उसे समय की जरूरत है। वर्ष 2015 से ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे एच-1बी वीजाधारक प्रफेशनल्स के पति-पत्नी एच-4 आश्रित वीजा पर अमेरिका में काम करने के पात्र हैं। पूर्व में ओबामा प्रशासन ने इस बारे में नियम जारी किया था। डीएचएस पहले इस बारे में 28 फरवरी को फैसला करने वाला था। विभाग ने अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में नए तरीके से आर्थिक विश्लेषण की जरूरत है और इसमें कुछ सप्ताह का समय लग सकता है।

संशोधित समयसीमा के अनुसार ऐसा अनुमान है कि डीएचएस प्रस्तावित नियम की मंजूरी को लेकर इस बारे में ‘ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट ऐंड बजट’ को जून 2018 तक प्रस्ताव देगा। इससे एच-1बी वीजाधारकों के पति-पत्नियों को कुछ समय के लिए राहत मिली है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी हैं। एच-1बी वीजा कार्यक्रम विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने के लिए आकर्षित करने को लेकर है। इन कर्मचारियों में बड़ी संख्या में भारत और चीन के हैं।

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