आयात शुल्क चोरी: श्याओमी को भेजा गया 653 करोड़ रुपये का नोटिस, सरकार बोली- कंपनी ने कस्टम कानूनों का उल्लंघन किया

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के दौरान पाया था कि श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंध वाली उत्पादक कंपनियां आयात किए गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थीं, जो सीमा शुल्क यानी कस्टम्स कानून का उल्लंघन है।

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