आप विधायकों की अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस
|दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। इन विधायकों सहित 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कि इन्होंने कथित तौर लाभ का पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) लिया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने सुनवाई का फैसला किया है, जिसके खिलाफ आप विधायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता एमएलए की ओर से दलील दी गई है कि हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में दिए फैसले में संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को खारिज करते हुए उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। जब नियुक्ति ही खारिज हो गई तो ऐसे में उस पद पर याचिकाकर्ता रहे ही नहीं और जब पद पर रहे नहीं तो लाभ के पद का सवाल कहां उठता है? हाई कोर्ट ने पिछले साल दिए अपने फैसले में नियुक्ति को खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई अगली तारीख तय नहीं की है इस कारण याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं मांगी है। कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग में सुनवाई के लिए तारीख तय होती है तो याचिकाकर्ताओं को इस बात की छूट होगी कि वह स्टे के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
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