आचार संहिता उल्लंघन: आप नेता बरी हुए
| नई दिल्ली
आप नेता आशीष खेतान और दो अन्य को राहत देते हुए अदालत ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से बरी कर दिया है। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (एसीएमएम) जितेंद्र सिंह ने आशीष खेतान के साथ-साथ विजेंद्र गर्ग और अंकुश नारंग को भी आरोपों से मुक्त कर दिया। एसीएमएम ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा मामले में कानूनी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, इसीलिए मौजूदा केस की चार्जशीट डिफेक्टिव है। कोर्ट ने कहा, ऐसे में इन लोगों (खेतान, गर्ग और नारंग) पर आरोप तय नहीं किए जा सकते।
रंजीत नगर थाने की पुलिस ने 27 मार्च 2014 में आप नेता और पूर्व पत्रकार खेतान व अन्य दो के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आशीष खेतान रात 10 बजे के बाद कठपुतली कॉलोनी में बिना इजाजत प्रचार में लगे थे और ऐसा करके उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कोर्ट में आरोप तय किए जाने के लिए बहस के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि जांच अधिकारी ने बिल्कुल सही चार्जशीट दायर की है। जो आरोप लगाए गए, उनसे आरोपियों के कथित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन करने की पुष्टि होती है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि सात दिनों के भीतर आप नेताओं के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर ली गई। खेतान लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार हैं और नई दिल्ली सीट से खड़े हुए हैं। वह अपनी सीट के दायरे में आने वाले इलाकों में प्रचार कर रहे हैं, जिसमें करीब 125 पुलिस थाने हैं। फिर भी रंजीत नगर थाने में उनके खिलाफ दो कंप्लेंट दर्ज की गई। उन्होंने दलील दी कि यदि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो किसी चुनाव अधिकारी को कोर्ट में कंप्लेंट देनी चाहिए थी जबकि कंप्लेंट संबंधित इलाके के एसीपी ने दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। खेतान के खिलाफ इसी तरह की दूसरी एफआईआर से जुड़े मामले में कोर्ट में मार्च में सुनवाई है।
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