अवैध खननः हाई कोर्ट ने दो IAS को निलंबित करने का दिया आदेश

इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामले में कड़ा रुख किया है। रोक के बावजूद रामपुर की कोसी नदी में अवैध खनन जारी रहने पर तत्कालीन दो डीएम (राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह) को निलंबित करके उनके खिलाफ जांच कराने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव से कार्रवाई करके रिपोर्ट 16 जनवरी तक कोर्ट में देने का आदेश दिया है। इन दिनों आईएएस राजीव रौतेला गोरखपुर और दूसरे आईएएस राकेश कुमार सिंह कानपुर देहात के डीएम हैं।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की ने मकसूद की ओर से दायर की गई एक पीआईएल पर दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध खनन के मामले में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांचकर दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करें।

हाई कोर्ट ने डीएम रामपुर शिव सहाय अवस्थी को कोर्ट में तलब किया और उनसे पूछा कि वह बताएं कि रोक के बावजूद दागी ठेकेदार को लाइसेंस कैसे दे दिया? इस पर डीएम ने कहा कि 16 जुलाई 2016 को यह दिया गया था लेकिन उन्होंने नवंबर 2017 में इसे निरस्त कर दिया था।

यह है मामला
रामपुर जिले के दढ़ियाल निवासी मकसूद ने 2 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। याचिका में हुसैन क्रेशर के मालिक गुलाम हुसैन नन्हें पर कोसी नदी से अवैध खनन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह प्रशासन की शय पर होना बताया था। इस पीआईएल पर हाई कोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को अवैध खनन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

याची पर हुआ था हमला

मकसूद का आरोप है कि हाई कोर्ट में पीआईएल करने के मामले में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उस समय रामपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह थे। उन्होंने स्टोन क्रेशर सीज कर दिया था, लेकिन इनके बाद डीएम बनकर आए राजीव रौतेला ने स्टोन क्रेशर का नवीनीकरण कर दिया। जिसके बाद मकसूद फिर से हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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