सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और सरकारी बैंक अब कैंपस प्लेसमेंट के जरिए भर्ती नहीं कर पाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कानून मंत्रालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि कैंपस इंटरव्यू अन्य योग्य उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
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