‘अधिकार के तौर पर प्रमोशन का दावा नहीं कर सकता सरकारी कर्मचारी’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तय करना सरकार और विधायिका का काम

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रोन्नति की नीति तय करना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विधायिका या कार्यपालिका रोजगार और कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित काम की प्रकृति के हिसाब से प्रोन्नत पदों की रिक्तियां भरने का तरीका तय कर सकती है।

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