अधिकारों की जंगः सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नहीं लगाई रोक
|दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झटका देते हुए ‘अधिकारों की जंग’ से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चार अगस्त को दिए फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के अनुच्छेद 239 एए के तहत विशेष प्रावधान किया गया है और इस तरह दिल्ली में उपराज्यपाल ही प्रशासक हैं।
SC issues notice to Centre on Delhi Govt’s 7 appeals against Delhi HC order giving primacy to L-G in administration of NCT
— ANI (@ANI_news) September 9, 2016
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दिल्ली सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर सात याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। इसके लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
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बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले साल लिए गए उन तमाम फैसलों को अवैध करार दिया था जो उप-राज्यपाल की राय के बिना लिए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए उप-राज्यपाल बाध्य नहीं हैं।
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
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