अधिकारियों को नोटिस भेजकर अदालत में तलब करना ठीक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
|पीठ ने कहा सेवा को नियमित करने के मामले में शिकायत करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं लिया जा सकता।
पीठ ने कहा सेवा को नियमित करने के मामले में शिकायत करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं लिया जा सकता।