तोमर की जमानत अर्जी फिर खारिज

वस, साकेत : फर्जी डिग्री मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच अहम स्टेज पर है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी थी कि तोमर रिहा किए जाने पर सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके आधार पर अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुण योगेश ने जमानत याचिका ठुकरा दी। वह 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। तोमर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी स्थिति में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक तोमर को 9 जून को दिल्ली बार काउंसिल की इस शिकायत पर जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने बिहार के कॉलेज से कानून की फर्जी डिग्री ली थी।

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